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सिविल सेवक माननीय नहीं लिख सकते, संबोधन के पात्र नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

सिविल सेवक माननीय नहीं लिख सकते, संबोधन के पात्र नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

सिविल सेवक माननीय नहीं लिख सकते, संबोधन के पात्र नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  टिप्पणी की है कि  सिविल सेवक माननीय नहीं लिख सकते हैं। सिविल सेवक माननीय संबोधन के पात्र नहीं हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सांसद, मंत्री, जज व अन्य ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी ही इस सम्मानसूचक संबोधन के हकदार हैं


Source: Live Hindustan via DNI News

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