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मंदिर सार्वजनिक संस्था, वाद दायर करने की अनुमति, हाई कोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का आदेश

मंदिर सार्वजनिक संस्था, वाद दायर करने की अनुमति, हाई कोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का आदेश

मंदिर सार्वजनिक संस्था, वाद दायर करने की अनुमति, हाई कोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के एक प्राचीन राम-जानकी मंदिर विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मंदिर को प्रथमदृष्टया सार्वजनिक धार्मिक संस्था माना है। कोर्ट ने धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है।


Source: Live Hindustan via DNI News

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