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बिना कानून के दे दी तलाक की डिक्री, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, रद्द किया आदेश

बिना कानून के दे दी तलाक की डिक्री, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, रद्द किया आदेश

बिना कानून के दे दी तलाक की डिक्री, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, रद्द किया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार न्यायालय ने ऐसे कानून के तहत तलाक का आदेश दिया, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारी के फैसले को अत्यंत लापरवाह और अनौपचारिक बताते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताई है।


Source: Live Hindustan via DNI News

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