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किशोरावस्था की सजा के कारण पासपोर्ट जारी करने से नहीं कर सकते इनकार, हाईकोर्ट का आदेश

किशोरावस्था की सजा के कारण पासपोर्ट जारी करने से नहीं कर सकते इनकार, हाईकोर्ट का आदेश

किशोरावस्था की सजा के कारण पासपोर्ट जारी करने से नहीं कर सकते इनकार, हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि किशोरावस्था (Juvenile) में किए गए अपराध या दोषसिद्धि के आधार पर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रोकने का अधिकार अधिकारियों के पास नहीं है।


Source: Live Hindustan via DNI News

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