हज यात्रा के नाम पर जज के परिवार से ठगी:सहारनपुर में है तैनात, लखनऊ रहने वाले हैं आरोपी, फर्जी टूरिज्म कंपनी और दस्तावेजों से ठगे 24 लाख


                 हज यात्रा के नाम पर जज के परिवार से ठगी:सहारनपुर में है तैनात, लखनऊ रहने वाले हैं आरोपी, फर्जी टूरिज्म कंपनी और दस्तावेजों से ठगे 24 लाख

हज यात्रा के नाम पर जज के परिवार से ठगी:सहारनपुर में है तैनात, लखनऊ रहने वाले हैं आरोपी, फर्जी टूरिज्म कंपनी और दस्तावेजों से ठगे 24 लाख

सहारनपुर में हज यात्रा पर भेजने के नाम पर करीब 23 लाख 99 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित सहारनपुर में तैनात विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) हैं, जिन्होंने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लखनऊ निवासी चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, बीकापुर के सराय भरौली निवासी मोहम्मद अहमद खान, जो वर्तमान में सहारनपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं, वर्ष 2026 में अपने परिवार के साथ हज यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। जुलाई 2025 में उनका संपर्क लखनऊ के हुसैनगंज निवासी आमिर रशीदी, उसके बेटे फहद रशीदी और एजाज अहमद से हुआ। बाद में उनसे लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात भी हुई। आरोप है कि आरोपियों ने खुद को ‘अलफहद टूरिज्म’ से जुड़ा बताते हुए हज यात्रा का पैकेज ऑफर किया। इसमें सऊदी अरब की यात्रा, वीजा, ठहरने, खानपान, स्थानीय परिवहन, गाइड और अन्य सुविधाएं शामिल थीं। प्रति व्यक्ति 4 लाख 75 हजार रुपए का पैकेज तय हुआ। 31 जुलाई 2025 को एजाज अहमद ने व्हाट्सएप के जरिए एक लिखित एग्रीमेंट भेजा। इसमें उसने खुद को अलफहद टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड का जनरल मैनेजर बताया और कंपनी की मुहर भी लगी थी। एग्रीमेंट में यह भी उल्लेख था कि इसे विदेश यात्रा की अनुमति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद न्यायाधीश ने अलग-अलग माध्यमों से आरोपियों के खातों में कुल 23.99 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे-जैसे हज यात्रा की तारीख नजदीक आई, पीड़ित ने वीजा और टिकट के लिए कई बार संपर्क किया। आरोप है कि हर बार उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। आखिरकार आरोपियों ने साफ तौर पर वीजा और टिकट देने से इनकार कर दिया। जांच में सामने आया कि संबंधित कंपनी ओसामा आमिर रशीदी और मोहम्मद आमिर रशीदी के नाम से रजिस्टर्ड बताई गई थी। इसका पता हुसैनगंज, लखनऊ स्थित रिजेंसी टावर बताया गया। पीड़ित का आरोप है कि कंपनी के पास हज यात्रा कराने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था और फर्जी दस्तावेज व कूटरचित मोहर का इस्तेमाल कर ठगी की गई। साइबर थाना प्रभारी इंद्रेश चौहान ने बताया कि शिकायत के आधार पर आमिर रशीदी, फहद रशीदी, ओसामा रशीदी और एजाज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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