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संपत्ति विवाद में दो भाइयों को गोली मारी:फिरोजाबाद कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की कैद, 50 हजार रुपए जुर्माना
फिरोजाबाद। संपत्ति विवाद में अपने दो छोटे भाइयों को गोली मारने के दोषी को न्यायालय ने 10 साल कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना नगला खंगर थानाक्षेत्र में 7 जुलाई 2022 को हुई थी। नगला खंगर थाने में गांव उरावर निवासी वीरेंद्र सिंह यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह अपने बेटों जितेंद्र और विजय के साथ नगला खंगर बाजार में रहते हैं। 7 जुलाई 2022 की शाम करीब पांच बजे उनका बेटा शैलेंद्र कुमार उर्फ छोटे (फौजी) घर आया। घर पर जितेंद्र और विजय भी मौजूद थे। संपत्ति के विवाद को लेकर शैलेंद्र ने आते ही पिस्टल से जितेंद्र और विजय को गोली मार दी। इस मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने जांच के बाद शैलेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अरवेश कुमार शुक्ला ने पैरवी की। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर शैलेंद्र को दोषी पाया। न्यायालय ने शैलेंद्र को 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, आर्म्स एक्ट के तहत उसे सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
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