दहेज हत्या में पति दोषी करार…4 मई को आएगा फैसला:सहारनपुर कोर्ट ने सास-ससुर को किया बरी, पूर्व बसपा विधायक की थी हुई हत्या


                 दहेज हत्या में पति दोषी करार...4 मई को आएगा फैसला:सहारनपुर कोर्ट ने सास-ससुर को किया बरी, पूर्व बसपा विधायक की थी हुई हत्या

दहेज हत्या में पति दोषी करार…4 मई को आएगा फैसला:सहारनपुर कोर्ट ने सास-ससुर को किया बरी, पूर्व बसपा विधायक की थी हुई हत्या

सहारनपुर। बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी की दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन ने मृतका के पति और सेल टैक्स अधिकारी अश्वनी सिंह को दोषी करार दिया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। अदालत ने सजा सुनाने के लिए चार मई की तारीख निर्धारित की है। एडीजीसी दीपक सैनी ने बताया कि बरेली के फरीदपुर विधानसभा सीट से बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी गीतू की शादी छह मई 2013 को मेरठ के गंगाधाम कॉलोनी निवासी अश्वनी सिंह के साथ हुई थी। उस समय अश्वनी सिंह सहारनपुर में सेल टैक्स अधिकारी के पद पर तैनात थे। शादी के बाद दोनों सहारनपुर के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के हकीकतनगर में किराए के मकान में रहते थे। अश्वनी सिंह के पिता रिटायर्ड जिला जज हैं और मेरठ में उपभोक्ता फोरम के सदस्य भी रह चुके हैं। पूर्व विधायक की ओर से सदर बाजार थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि दामाद और उसके परिवार के लोग दहेज में दो करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर गीतू को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आरोप के अनुसार 16 नवंबर 2014 को गीतू के साथ मारपीट की गई और उसे छत से धक्का दे दिया गया। सूचना मिलने पर परिजन सहारनपुर पहुंचे, जहां उनका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अश्वनी सिंह को दोषी ठहराया, जबकि सास-ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 12 स्थानों पर चोट के निशान पाए गए थे। सिर में गंभीर चोट और सीने की चार पसलियां टूटी हुई थीं, जिससे मारपीट की पुष्टि हुई। इसी आधार पर पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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