
ड्यूटी के दौरान हादसे में मौत पर ब्याज सहित देना होगा मुआवजा, यूपी सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 28 जुलाई 2010 का शासनादेश एक जनवरी 2006 से लागू किया गया था और याची के पति की मौत आठ मई 2006 को दुर्घटना में हुई थी इसलिए ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत के लिए उसकी पत्नी मुआवजा पाने की हकदार है।
Source: Live Hindustan via DNI News

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