
किराएदार की मौत के बाद सभी वारिसों को बेदखली में पक्षकार बनाना जरूरी नहीं: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदारी कानून से जुड़े एक मामले के निर्णय में स्पष्ट किया कि किरायेदार की मौत के बाद उसके सभी कानूनी वारिसों को बेदखली के केस में पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है।
Source: Live Hindustan via DNI News

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