Allahabad high court 1777650671249 1777650671401

कान में छेद होने पर अभ्यर्थी को पुलिस भर्ती के लिए बताया अनफिट, हाईकोर्ट ने दिया नियुक्ति कराने का आदेश

कान में छेद होने पर अभ्यर्थी को पुलिस भर्ती के लिए बताया अनफिट, हाईकोर्ट ने दिया नियुक्ति कराने का आदेश

कान में छेद होने पर अभ्यर्थी को पुलिस भर्ती के लिए बताया अनफिट, हाईकोर्ट ने दिया नियुक्ति कराने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल (सिविल पुलिस) भर्ती 2023 के अभ्यर्थी को बड़ी राहत देते हुए उसे सेवा के लिए फिट घोषित किया है। कोर्ट ने याची को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।


Source: Live Hindustan via DNI News

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