औरैया में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक:अर्जेंट बेसिस पर चीफ जस्टिस के आदेश रात में सुनवाई, नहीं टूटेंगे घर और दुकानें


                 औरैया में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक:अर्जेंट बेसिस पर चीफ जस्टिस के आदेश रात में सुनवाई, नहीं टूटेंगे घर और दुकानें

औरैया में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक:अर्जेंट बेसिस पर चीफ जस्टिस के आदेश रात में सुनवाई, नहीं टूटेंगे घर और दुकानें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया में आज गुरुवार होने वाले बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने बुधवार रात अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई कर बुल्डोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक वर्मा की डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। गुरुवार सुबह से प्रशासन को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर करनी थी। इससे पहले कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। एक तरह से हाईकोर्ट ने औरैया जिले में घरों और दुकानों के ध्वस्तीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस ने बेंच का गठन किया सुमन देवी और तीन अन्य याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।याचिका में कहा गया कि स्थानीय प्रशासन अगले ही दिन सुबह छह बजे ध्वस्तीकरण की तैयारी में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस के आदेश पर स्पेशल बेंच का गठन किया गया। स्पेशल बेंच ने अर्जेंट सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश पारित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके मकान और दुकानें उन जमीनों पर बने हैं जो 1987 से 1991 के बीच सरकार की नसबंदी प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटित की गई थी। राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। दिबियापुर के नहर बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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