हापुड़ में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 1 दिसंबर से शुरू होगी। इस योजना से करीब 80 हजार बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसमें घरेलू और व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल होंगे, साथ ही बिजली चोरी के 8 हजार से अधिक मामले भी निपटाए जाएंगे। योजना के तहत दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के व्यावसायिक उपभोक्ता पात्र होंगे। बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। सरचार्ज माफी सभी पात्र उपभोक्ताओं के लिए समान होगी। हालांकि, मूलधन में छूट भुगतान के चरण पर निर्भर करेगी। पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर मूलधन में 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में आवेदन करने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 2 हजार रुपए में होगा रजिस्ट्रेशन जिले में लगभग 8 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर बिजली चोरी के आरोप हैं और उन पर 3 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना बकाया है। इन मामलों में पंजीकरण करने पर राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता एसके अग्रवाल ने बताया कि जिले में करीब 80 हजार उपभोक्ता इस बिजली बिल राहत योजना के पात्र हैं। उपभोक्ता 1 दिसंबर से 2 हजार रुपए पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि बिजली चोरी के प्रकरणों का भी योजना में निस्तारण होगा। उपभोक्ता तीन चरणों में योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे पहला चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। तीसरा चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक।
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