संत कबीर नगर में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने जनपद वासियों से अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेकर अपने मामलों का निपटारा कराने की अपील की है। यह लोक अदालत विभिन्न न्यायालयों और विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाने का अवसर प्रदान करेगी। पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप/पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद और उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, किराएदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद, वन अधिनियम के मामले और पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद भी निपटाए जा सकेंगे। स्थाई लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका-नगर निगम संबंधी मामले और स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद भी निस्तारित किए जा सकते हैं। वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का निस्तारण भी सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामले जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, उन्हें प्री-लिटिगेशन स्तर पर प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निपटाया जा सकता है। इसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान मान्य होगा। फौजदारी मामलों का निपटारा अभिवाक सौदेबाजी (Plea Bargaining) से भी कराया जा सकता है। जनपद न्यायाधीश ने सभी सम्मानित नागरिकों से 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाने का आग्रह किया है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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