सुल्तानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद दहेज हत्या के एक मामले में दोषी को सात साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत 28 नवंबर को आया है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1, सुल्तानपुर की अदालत ने अजय कुमार पुत्र मुन्नीलाल, निवासी ग्राम लक्ष्मनपुर, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर को दोषी ठहराया। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B, 34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज था। यह मामला 3 जून 2015 को सुबह 8:05 बजे कादीपुर थाने में पंजीकृत हुआ था। वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि अभियुक्त अजय कुमार ने दहेज को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी। निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने इस मामले की विवेचना की। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र संख्या ए-01 21 सितंबर 2015 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
https://ift.tt/8n5gKzH
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply