सुल्तानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। मोहित पुत्र शोभनाथ को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वह लोहिया, थाना लंभुआ का रहने वाला है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत की गई। सुल्तानपुर के ASJ-12 न्यायालय ने 25 नवंबर को यह फैसला सुनाया। मोहित पर पर अपहरण, रेप व पॉक्सो एक्ट के आरोप थे। न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया। यह मामला 25 सितंबर 2018 को शाम 4 बजे थाना कोतवाली लम्भुआ में दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा की तहरीर के अनुसार, अभियुक्त मोहित ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा लिया था और उसके साथ गलत काम किया था। उपनिरीक्षक सच्चिदानंद पाठक ने मामले की विवेचना की। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए गए, जिसके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र संख्या ए-01 दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की।
https://ift.tt/baIkLlP
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply