सुल्तानपुर में अवैध टैक्सी स्टैंड चलाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर काजिम हुसैन और राजेश गुप्ता सहित दो नामजद तथा 23 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर अमहट चौराहे पर अवैध वसूली का आरोप है। यह कार्रवाई उप निरीक्षक रजत पाण्डेय की तहरीर पर की गई है। पाण्डेय ने अपनी तहरीर में बताया कि एक वायरल न्यूज चैनल पर अमहट चौराहे पर टैक्सी और सवारी गाड़ियों से अवैध वसूली का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद उप निरीक्षक पाण्डेय ने कांस्टेबल चंदन यादव के साथ अमहट चौराहे का दौरा किया। स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ में पता चला कि गोराबारिक निवासी काजिम हुसैन पुत्र अकिल हुसैन और राजेश गुप्ता पुत्र मेवा लाल गुप्ता अपने 23 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर यह अवैध वसूली कर रहे थे। ये आरोपी टैक्सी और अर्टिगा जैसी सवारी गाड़ियों के चालकों को डरा-धमकाकर टोकन के नाम पर पैसे वसूलते थे। पुलिस के अनुसार, ये लोग प्रत्येक गाड़ी को रोककर स्टैंड के नाम पर जबरन अवैध रूप से रुपये वसूलते थे, जबकि उनके पास स्टैंड चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था। इससे सरकारी राजस्व को भी हानि हो रही थी। उप निरीक्षक पाण्डेय ने बताया कि यह कृत्य धारा 308(1) बीएनएस के तहत एक संज्ञेय अपराध है। उन्होंने वायरल वीडियो की पेनड्राइव भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है। नगर कोतवाल धीरज कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह कार्रवाई अधिवक्ता समर बहादुर सिंह से जुड़े एक मामले में काजिम हुसैन के जेल भेजे जाने के बाद की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध टैक्सी स्टैंड चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। हैरत की बात ये है कि ट्रैफिक इंचार्ज की मौजूदगी में स्टैंड सालों से अवैध रूप से चलता रहा बावजूद इसके वे अभी कार्रवाई से बचे हुए हैं।
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