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साध्वी निरंजन ज्योति को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत:हमीरपुर कोर्ट ने 2007 के मामले में दी राहत

हमीरपुर में 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में कार्रवाई होने के बाद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मंगलवार को कोर्ट में हाजिर हुईं। एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते, उन्होंने सीनियर डिवीजन न्यायालय (न्यायाधीश निहारिका जायसवाल) में जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किया। देर शाम अदालत ने उनकी जमानत मंज़ूर करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। धारा 82 की कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेशी 2007 के चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति, पूर्व मंत्री शिवचरण प्रजापति, पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल, भाजपा के राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद, सुमेरपुर निवासी मधु महाराज सहित कई लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। इनमें से अधिकांश आरोपी नियमित रूप से कोर्ट में पेश होते रहे, लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति कई तारीखों पर अनुपस्थित रहीं। लगातार गैरहाजिरी पर न्यायालय ने उनके विरुद्ध धारा 82 के तहत घर पर नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की थी। साध्वी निरंजन ज्योति के अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 2007 का यह पुराना मामला व्यस्तता के कारण उनकी जानकारी में नहीं आ सका था। जिस कारण वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाईं। मंगलवार को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर जमानती प्रार्थना पत्र दिया। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। साध्वी निरंजन ज्योति के कोर्ट पहुंचने की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा लग गया। वह देर तक अदालत में मौजूद रहीं और शाम लगभग पांच बजे जमानत की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बाहर निकलीं। इसी मामले में आरोपी मधु महाराज ने भी मंगलवार को अपनी जमानत कराई।


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