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संभल हिंसा: सांसद बर्क, जफर अली की राहत बरकरार:राज्य सरकार का जवाब हाईकोर्ट में रिकॉर्ड, याचिकाकर्ताओं से हलफनामा मांगा

संभल के विवादित धार्मिक स्थल (शाही जामा मस्जिद बनाम श्रीहरिहर मंदिर) के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का जवाब रिकॉर्ड में लिया है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ कर रही है। यह मामला सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली की याचिका से संबंधित है। सांसद जियाउर्रहमान बर्क और जफर अली ने हिंसा से जुड़े मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है और मामले को 20 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। तब तक दोनों को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। यह मामला 19 नवंबर को शुरू हुआ था, जब हिंदू पक्ष ने सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया कि संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्रीहरिहर मंदिर है। उसी दिन शाम को मस्जिद का पहला चरण का सर्वे हुआ, जबकि दूसरा चरण 24 नवंबर को संपन्न हुआ। सर्वे के दौरान हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पुलिस पर पथराव व फायरिंग शुरू कर दी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और उग्र भीड़ ने कई वाहनों को आग लगा दी। इस मामले में इंतजामिया मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट सहित कुल 105 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था, जिनमें से 38 को जमानत मिल चुकी है। जफर अली को कोतवाली संभल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 335/24 के तहत जेल भेजा गया था। इस मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सपा विधायक पुत्र सुहैल इक़बाल भी नामजद हैं। 23 मार्च को एसआईटी ने जफर अली से चार घंटे पूछताछ की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और वहां से जेल भेज दिया गया। 24 जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने उनकी जमानत मंजूर की। इसके बाद, 31 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विवेचना के दौरान बढ़ाई गई दो अन्य धाराओं में भी उन्हें जमानत दे दी। 131 दिन जेल में रहने के बाद, 01 अगस्त 2025 को उन्हें मुरादाबाद जेल से रिहा कर दिया गया।


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