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संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा पर दो FIR:कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई, 2020 से दुबई में

संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ दो नई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये मामले एसआईटी प्रभारी रजनीश कुमार की तहरीर पर नखासा थाने में दर्ज किए गए हैं। शारिक के खिलाफ यह कार्रवाई 25 अक्टूबर को BNS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी होने के बावजूद न्यायालय में पेश न होने के कारण की गई है। पुलिस के अनुसार, शारिक साठा लगातार फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिशें दी गईं, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। इससे पहले भी उसके खिलाफ वारंट और गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए जा चुके थे। अदालत ने उसकी संपत्ति कुर्की की उद्घोषणा भी की थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि शारिक की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, शारिक साठा वर्ष 2020 से भारत से बाहर फरार है। दिल्ली की जेल से छूटने के बाद उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई का रास्ता लिया था। नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा स्थित उसके मकान पर ताले लटके हुए हैं। नखासा थाना पुलिस और एसआईटी ने अब उसकी गिरफ्तारी तेज करने के साथ कानूनी कार्रवाई और सख्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शारिक साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है, जो प्रतिवर्ष लगभग 300 गाड़ियां चुराता था। संभल हिंसा की बरसी पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उसके खिलाफ परमानेंट वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कही थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि शारिक साठा को बाहर से कौन लोग मदद पहुंचा रहे हैं और वह लगातार कैसे छिपा हुआ है। पुलिस का कहना है कि शारिक की गिरफ्तारी तक यह अभियान जारी रहेगा।


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