शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुराचार करने के मामले में आरोपी दीपक शर्मा की जमानत याचिका जिला जज ने खारिज कर दी। आरोपी दीपक शर्मा, निवासी सती नगर, नरायच, थाना ट्रांस यमुना, ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने अस्वीकार कर दिया। थाना ट्रांस यमुना में दर्ज FIR के अनुसार, वादिनी ने आरोप लगाया कि उसका दीपक शर्मा से लगभग 8 वर्षों से प्रेम संबंध था। वह बताती है कि इस रिश्ते की जानकारी आरोपी की भाभी और घर के अन्य लोगों को भी थी। आरोप है कि दीपक शर्मा लगातार यह कहकर उसे टालता रहा कि पहले उसके बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद वे दोनों शादी करेंगे। इसी भरोसे पर पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वादिनी के अनुसार, जब उसने शादी का दबाव बढ़ाया, तो दीपक शर्मा ने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिस पर दुराचार का मुकदमा दर्ज हुआ। जमानत पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने पीड़िता के बयान और केस के तथ्यों के आधार पर जमानत का विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
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