वाराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में विकास इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डॉ अशोक कुमार सिंह से मारपीट का मामला सामने आया है। उन्होंने इस बात की शिकायत कैंट थाने में दर्ज कराइ है। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेडी ऑफिस के बाबू के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें की पूरा मामला 19 से 21 नवंबर को आयोजित SGFI की नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के बिल भुगतान में कमीशन से लेकर जुड़ा हुआ है। बिल के भुगतान के लिए मांगा कमीशन
इस संबंध में डॉ अशोक सिंह ने बताया – स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) के तत्वाधान में लालपुर स्टेडियम वाराणसी में 19 से 21 नवम्बर तक 69वीं विद्यालयीय तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें मै संयुक्त आयोजक था। इस संबंध में मेरे सहयोगी ने जब खेल खत्म होने के बाद बिल भुगतान के लिए जेडी ऑफिस में बिल लगाया तो उससे कमीशन मांगा गया। पहले 13 लाख के बिल में लिया 5 परसेंट कमीशन
डॉ अशोक सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया – खेल खत्म होने के बाद मेरे सहयोगी ने जेडी एजुकेशन के कार्यालय में लिपिक विनय कुमार सिंह के पटल पर 13 लाख रुपए का बिल लगाया। उन दिनों में मेरी माता जी को हार्ट अटैक आया था। इसलिए मै कार्यालय नहीं जा सका। इसपर विनय सिंह ने 5 परसेंट कमीशन मांगा। मेरे सहयोगी को होटल के बिल देने थे इसलिए उसने 5 परसेंट कमीशन देकर बिल पास करवा लिया। 18 लाख के बिल के लिए मांगा 10 परसेंट कमीशन
डॉ अशोक सिंह ने आरोप लगाया कि इसके बाद उनके सहयोगी दूसरा बिल 18 लाख रुपए का लेकर कार्यालय पहुंचे और सब्मिट किया लेकिन लालची लिपिक विनय कुमार सिंह ने इसे पास करने के लिए 10 परसेंट की डिमांड कर दी। इसपर 2 दिसंबर को सहयोगी ने मुझे फोन किया और स्थिति से अवगत कराया। कार्यालय पहुंचने पर की अभद्रता, दिया धक्का
डॉ अशोक सिंह ने बताया – मै उस समय त्रिमूर्ति अस्पताल में अपनी माता जी के साथ था वो वहां हार्ट अटैक के बाद एडमिट थी। वहां से संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पहुंचा और जेडी के लिपिक विनय कुमार सिंह से बिल की बाबत पूछताछ की तो उसने अभद्र व्यहवहार शुरू कर दिया और गाली-गलौज करते हुए साथियों के साथ मुझे मारा और धक्का दे दिया। जिससे मेरे पैर में चोट आयी है। पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच शुरू
इस संबंध में लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया – विकास इंटर कालेज के प्रधानाचार्य की तहरीर पर बीएनएस की धारा 115 (2), 351 (3) और 352 में मुकदमा पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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