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वसूली न करने पर SDM का आधा वेतन रोका:स्कूल-मदरसा से 91 लाख की क्षतिपूर्ति वसूली में लापरवाही पर कोर्ट का आदेश

जौनपुर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि उपजिलाधिकारी (SDM) का आधा वेतन अगले आदेश तक रोक दिया जाए। यह कार्रवाई स्कूल और मदरसे से 91 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि वसूल न कर पाने के कारण की गई है। यह मामला सड़क दुर्घटना के तीन अलग-अलग प्रकरणों से जुड़ा है। तीनों दुर्घटनाएं सिपाही स्थित स्कूल और मदरसे के वाहनों से हुई थीं। कोर्ट ने प्रबंधक अनवर अहमद काजमी के खिलाफ कई बार आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किए, लेकिन वसूली नहीं हो सकी। स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद आदेश का अनुपालन न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। पहला मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाही निवासी 60 वर्षीय प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक मिठाई लाल की मौत से संबंधित है। उनकी मौत ‘जामिया मोमिना लिल बनात’ मदरसे की टाटा मैजिक की लापरवाही से मॉर्निंग वॉक के दौरान हीरा पैलेस के पास सड़क दुर्घटना में हुई थी। परिजनों ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से मदरसा प्रबंधक अनवार अहमद काजमी और ड्राइवर शाह आलम के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया था। ट्रिब्यूनल ने 29 अप्रैल 2023 को मदरसे के प्रबंधक अनवार अहमद को मृतक के परिजनों को ब्याज सहित 39 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया था।इसी तरह, सरपतहा के कम्मरपुर निवासी रामजीत सिंह की मोटरसाइकिल से जाते समय इसी मदरसे की स्कूल बस से सिद्दीकपुर पेट्रोल पंप के पास दुर्घटना हुई थी, जिसमें वे घायल हो गए थे। इस मामले में भी कोर्ट ने 20 सितंबर 2022 को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था, जो ब्याज सहित 25 लाख रुपये है। तीसरा मामला सरायख्वाजा के भदेठी गांव निवासी छात्र उमर खान का है, जिसे सिपाही स्थित मदर आयशा चिल्ड्रेन एकेडमी की स्कूल बस से उतरते समय बस की लापरवाही से गंभीर चोटें आई थीं। इसमें भी स्कूल प्रबंधक अनवार अहमद को 30 सितंबर 2022 को ब्याज सहित 27 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया था। तीनों मामलों में क्षतिपूर्ति अदा न करने पर कोर्ट ने स्कूल और मदरसे के प्रबंधक के खिलाफ कलेक्टर के माध्यम से आरसी जारी की थी। आदेश का अनुपालन न होने पर अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने उपजिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने का आदेश दिया।


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