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वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ी:केंद्र सरकार ने 3 माह की राहत दी, नहीं लगेगा जुर्माना

रामपुर में ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की छह महीने की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। लाखों संपत्तियां अभी भी पंजीकृत नहीं हो पाई थीं। इसे देखते हुए, केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि देने का निर्णय लिया है। इस फैसले पर जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का आभार व्यक्त किया। जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन ने बताया कि सांसद जिया उर रहमान बर्क, इकरा हसन, रुचि वीरा, मोहिबुल्ला नदवी और वक्फ से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मांग पर विचार करते हुए पंजीकरण की अवधि तीन माह बढ़ा दी है। इस अवधि के दौरान वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर कोई पेनल्टी या जुर्माना नहीं लगेगा। मुस्तफा हुसैन ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करवा लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।


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