लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विभूति खंड स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के समीप शराब और बीयर की दुकान के बाहर पुलिसकर्मी तैनात करने के आदेश दिए है। यह तैनाती खुले में शराब पीने और शराबियों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी को रोकने के उद्देश्य से की जाएगी। न्यायालय ने लोहिया संस्थान के 100 मीटर से कम दायरे में शराब दुकान के खुलने के आरोपों से संबंधित एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी दिनेश यादव व अन्य की ओर से दायर याचिका पर पारित की। एडवोकेट कमिश्नर कि रिपोर्ट पर कार्रवाई पिछली सुनवाई में न्यायालय ने शराब-बीयर की दुकान की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने न्यायालय को बताया कि दुकान के बाहर खुले में शराब पी जाती है और नशे में असामाजिक तत्व आसपास के लोगों से गुंडागर्दी करते हैं। रिपोर्ट के संबंध में सुनवाई करेगा इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि ये आरोप सही हैं, तो यह एक चिंताजनक मामला है। न्यायालय अगली तिथि पर उक्त रिपोर्ट के संबंध में सुनवाई करेगा।
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