महोबा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राम नगीना यादव ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को लोक अदालत के महत्व और इसके लाभों के प्रति जागरूक करना है। जिला जज राम नगीना यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्ष में चार बार किया जाता है। यह न्याय प्रणाली में लंबित मामलों को आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से निपटाने का एक प्रभावी तरीका है। लोक अदालत में लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने में सहायक है। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है। इनमें शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम विवाद, बिजली और जल बिल से जुड़े मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ तथा अन्य सिविल वाद शामिल हैं। जिला जज ने यह भी बताया कि यातायात चालान का भुगतान ऑनलाइन vcourts.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और लंबित मामलों के निपटारे पर पहले जमा किए गए न्यायालय शुल्क को भी वापस कर दिया जाता है। राम नगीना यादव ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लें और अपने विवादों का समाधान सुलह-समझौते के माध्यम से कराएं। उन्होंने बताया कि प्रचार वाहन जिले के दूरदराज के इलाकों में जाकर नागरिकों को इस योजना की जानकारी देंगे, ताकि छोटे विवादों में फंसे लोगों को भी सुलभ और किफायती न्याय मिल सके। जिला जज ने पत्रकारों से भी अपील की कि वे इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें और लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को न्याय तक आसान पहुँच प्रदान करना और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना है।
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