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लखीमपुर खीरी: 2023 में बनी टंकी, गाँव में पानी नहीं:हाईकोर्ट ने जल शक्ति मंत्रालय को पक्षकार बनाने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी के कंदरहिया गाँव में वर्ष 2023 में बनी पानी की टंकी से अब तक सप्लाई न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने शुभम चौरसिया की जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कंदरहिया गाँव में पीने के पानी की आपूर्ति न होने का मुद्दा उठाया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि टंकी के निर्माण पर पैसा खर्च किया गया, लेकिन दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह चालू नहीं हो सकी। यह भी जानकारी दी गई कि पहले भी इसी तरह टंकियों का निर्माण हुआ, लेकिन वे उपयोग के लिए चालू नहीं की जा सकीं। अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), लखीमपुर खीरी की ओर से बताया गया कि जल जीवन मिशन से निधि प्राप्त न होने के कारण आगे का काम नहीं हो सका। इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के एमडी और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।


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