लखनऊ में जमीन विवाद को लेकर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग बताते हुए सरकारी प्रतिकर की वसूली का भी आदेश दिया है। शकुंतला देवी नाम की महिला ने वजीरगंज थाने में अहमद समेत कई लोगों पर मकान कब्जे का झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। जांच में पाया गया कि महिला की पूरी कहानी मनगढ़ंत और तथ्यहीन थी। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि व्यक्तिगत रंजिश में एक्ट का दुरुपयोग न केवल निर्दोष लोगों को परेशान करता है, बल्कि कानून की विश्वसनीयता भी कमजोर करता है।
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