लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की लगातार सख्त कार्रवाई का बड़ा प्रभाव सामने आया है। शनिवार को महानगर में जिस अवैध अपार्टमेंट को एलडीए ने सील किया था, उसी बिल्डर ने अब शमन की प्रक्रिया के तहत खुद ही अवैध हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं, पारा क्षेत्र में 80 बीघा जमीन पर 11 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। सुशांत गोल्फ सिटी, पीजीआई व मोहनलालगंज में चार अवैध व्यावसायिक निर्माण सील कर दिए गए। महानगर के सेक्टर-बी में भूखण्ड संख्या C-362 पर खुर्रम बिल्डर और उसके सहयोगियों-राहुल मिश्रा, विनोद कुमार, अनिमेश, हरीश कुमार, प्रमोद मिश्रा द्वारा निर्माणाधीन अपार्टमेंट को एलडीए की प्रवर्तन टीम ने 8 नवंबर 2025 को सील किया था। जोनल अधिकारी (जोन-5) अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि बिल्डर ने बार-बार प्रयास किए लेकिन टीम ने किसी भी सूरत में अवैध निर्माण फिर से शुरू नहीं होने दिया। बिल्डर ने नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू की और नियमों के अनुरूप सेटबैक छोड़ने के लिए अपने अपार्टमेंट के अवैध हिस्से को खुद ही तोड़ना आरंभ कर दिया। पारा में 80 बीघा में फैली 11 अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे के नेतृत्व में शनिवार को पारा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने वहां विनोद यादव, इमरान, सरोज यादव, जय प्रकाश, सोनू, अभिशंक, ऋषभ, रफीक, अमित समेत कई लोगों द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।करीब 80 बीघा क्षेत्रफल में फैली 11 अनाधिकृत प्लाटिंग पर चलाए गए बुलडोजर से अवैध कॉलोनाइज़रों में हड़कंप मच गया। चार अवैध व्यावसायिक निर्माण सील, कई हजार वर्गमीटर में फैला था निर्माण प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि शनिवार को सुशांत गोल्फ सिटी, पीजीआई व मोहनलालगंज क्षेत्र में चार बड़े अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया। मोहनलालगंज के हरिकंशगढ़ी में वीरेश यादव द्वारा 150 वर्गमीटर के भूखण्ड पर अवैध व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। सुशांत गोल्फ सिटी के अहिमामऊ में गनेश सिंह व विद्या देवी द्वारा 200 वर्गमीटर और कुलवंत सिंह चौहान द्वारा 2000 वर्गमीटर भूखण्ड पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का अवैध निर्माण चल रहा था। इसी तरह पीजीआई क्षेत्र के कल्ली पश्चिम में अनुजा सिंह द्वारा 200 वर्गमीटर के प्लॉट पर बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक भवन खड़ा किया जा रहा था। बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन और मानचित्र स्वीकृति न होने पर चारों निर्माणों को मौके पर ही सील कर दिया गया।
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