रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। इस दौरान याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता अपनी दलीलें कोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डा. विवेक कुमार ने कोतवाली नगर पुलिस से आख्या मांगी थी। उसके बाद इस मामले 6 दिसंबर को सुनवाई की गई। लेकिन पूरी नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने 12 दिसंबर को अगली सुनवाई की तिथि सुनवाई 22 दिसंबर नियत की। क्या है पूरा मामला… रायबरेली सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसी संबंध में याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने अक्टूबर महीने में रायबरेली के एसपी डॉ. यशवीर सिंह को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद मामला सदर कोतवाली भेजा गया, जहां कोतवाली प्रभारी शिव शंकर सिंह ने कार्यवाही का आश्वासन दिया था। लेकिन कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ता ने 1 दिसंबर को रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। 3 दिसंबर को कोर्ट ने परिवाद स्वीकार करते हुए पुलिस से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की थी। याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ताओं की दलीलें दो घंटे तक सुनने के बाद अदालत ने अगली तारीख तय की थी। बेंगलुरु निवासी याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर का दावा है कि उन्होंने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में कोर्ट में आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई इस मामले की पहले से ही जांच कर रही हैं। शिशिर का कहना है कि उन्हें ब्रिटिश और भारतीय सरकार से राहुल गांधी के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। कोर्ट या पुलिस द्वारा मांगे जाने पर वे सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को तैयार हैं। उनके अनुसार, यह संभवतः पहली बार है कि भारत की राजनीति में कोई विदेशी नागरिक 20 वर्षों से संसद में बैठा हुआ है। यह दावा उन्होंने अपने आवेदन में किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विंधेश्वरी पांडे ने बताया कि मामले में कई मजबूत साक्ष्य और आरोप शामिल हैं। जिनमें पासपोर्ट संबंधी विवरण और कई आपराधिक पहलू भी जुड़े हैं। कहा कि कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट आने पर मामला अभियोग पंजीकृत होने या समन जारी होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
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