सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई स्थगित हो गई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा मौका लिए जाने के कारण यह सुनवाई टली। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह होनी थी। उनके अनुरोध पर सुनवाई स्थगित की गई। अब 23 दिसंबर को राहुल गांधी के अधिवक्ता गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह करेंगे। इससे पहले मंगलवार को भी जिरह की प्रक्रिया हुई थी। 23 को करेंगे जिरह यह मामला वर्ष 2018 से संबंधित है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हनुमानगंज निवासी मिश्रा का आरोप है कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में पिछले पांच साल से अदालती कार्यवाही जारी है। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत प्रदान की थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। उनके बयान के बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है।
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