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यमुनानगर में लव मैरिज का खौफनाक अंत:पति ने चुन्नी से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट; दो मासूम अनाथ, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

छह साल पहले प्यार की कसमें खाकर शादी करने वाला पति अपनी पत्नी का कातिल बन गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी बबलू सिंह ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी हुस्ना उर्फ गुड्डी की चुन्नी से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। मामला 4 मार्च 2023 का है जब यमुनानगर के गांव कामी माजरा में किराए के मकान में हुस्ना की लाश मिली थी। करीब तीन साल बाद आज यानी सोमवार को जगाधरी की विशेष अदालत ने पति बबलू सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पांच साल की बेटी ने चीखकर बताया मां का कत्ल घटना वाले दिन सुबह करीब 5 बजे पांच वर्षीय मासूम बेटी भूरी घर से बाहर निकली और रोते-चीखते चिल्लाने लगी – “पापा ने मम्मी को मार दिया!” आस-पड़ोस के लोग दौड़े तो कमरे में हुस्ना का शव पड़ा था। गले में चुन्नी का फंदा कसा हुआ था और गहरे निशान साफ दिख रहे थे। दूसरा बच्चा तीन साल का बेटा काशी भी कमरे में ही था। शादी से पहले था गहरा प्रेम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कुचा पुवायां निवासी बबलू ने छह साल पहले पुवायां आनंद वाटिका मोहल्ला निवासी हुसना उर्फ गुड्डी (28) से लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों सदर थाना क्षेत्र के गांव कामी माजरा में किराये के कमरों में आकर रहने लगे थे। उनके पास दो बच्चे हैं। पांच साल की बड़ी बेटी भूरी व तीन साल का बेटा काशी है। शादी से पहले हुसना व बबलू में एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खाते थे। लेकिन शादी के बाद धीरे-धीरे दोनों में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। दोनों के गहरे प्रेम में नफरत की एक दरार पड़ी। भूरी ने शोर मचाया कि पिता ने मां को मार दिया 4 मार्च 2023 की सुबह पांच वर्षीय भूरी ने अपने घर से बाहर आकर शोर मचाया कि उसकी मां को उसके पिता ने मारा है। जिसके बाद आसपास के लोग उनके कमरे पर गए। जहां हुसना मृत पड़ी हुई थी। उसके गले पर चुन्नी पड़ी हुई थी। गले पर निशान थे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस सीन ऑफ क्राइम की टीम के साथ मौके पर पहुंची और छानबीन की। मृतका हुसना के भाई जाबिर अहमद ने आरोप लगाया था कि बबलू ने ही उसकी बहन की चुन्नी से गला घोट कर हत्या की है। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी बबलू उसकी बहन के साथ छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता था। परिजनों के समझाने पर पति के पास गई थी वापिस मारपीट से तंग आकर दो माह पहले हुसना घर चली गई थी। तब उसने बताया था कि पति बबलू उसके साथ शराब के नशे में मारपीट करता और उसे जान से मारने की धमकी देता था। वह उसके पास जाने से मना कर रही थी, लेकिन काफी समझाने के बाद उसे भेज दिया था। इसके बावजूद भी आरोपी बबलू उसके साथ मारपीट करता रहता। अंत में उसने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर मामला सदर थाना यमुनानगर में धारा 302 के तहत दर्ज हुआ था। तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जस्मेर गुलिया ने जांच की। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल ने लगातार पैरवी की। आखिरकार डॉ. सुखधा प्रीतम, एडीजे, एक्सक्लूसिव कोर्ट फॉर हेनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जगाधरी ने आज सोमवार को बबलू सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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