महराजगंज। फरेंदा की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मारपीट और धमकी देने के एक पुराने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त प्रकाश को दोषी मानते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकाश महराजगंज जिले के पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के राजथानी गांव का निवासी है। यह मामला वर्ष 1999 का है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि किसी विवाद के चलते अभियुक्त प्रकाश ने उसे मारा-पीटा और जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट सहित आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए थे। मामले का चालान अदालत में प्रस्तुत होने के बाद यह प्रकरण लंबे समय तक विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनसे मारपीट और धमकी देने की घटना साबित हुई। अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पाया कि अभियुक्त प्रकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। आरोप सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने उसे एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500 रुपये का अर्थदंड दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान होगा। इस संबंध में पुरन्दरपुर के कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि न्यायालय की ओर से एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
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