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महिला की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास:17 साल पुराने केस में आया फैसला, दो आरोपियों की हो चुकी है मौत

सदर कोतवाली क्षेत्र में 17 साल पुराने एक महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 विनय प्रकाश सिंह ने दोषी नीतू शुक्ला को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले के दो अन्य मुख्य आरोपी, हिस्ट्रीशीटर पप्पू दही वाला और धीरज अवस्थी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद राजपूत ने बताया कि यह घटना वर्ष 2008 की है। वादी पुत्तन शर्मा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 12 अगस्त 2008 को शाम करीब 6:30 बजे पुत्तन शर्मा अपनी मां माया देवी और भाई उत्तम के साथ कानपुर रोड पर पाल साहब के मकान के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान, पास में मौजूद हिस्ट्रीशीटर पप्पू दही वाला उर्फ हरिनारायण, धीरज अवस्थी और नीतू शुक्ला हाथों में तमंचा लेकर आए और उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में वादी की मां माया देवी सड़क पर गिर गईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वादी ने बताया कि आरोपियों की उनके भाई बंटी, जो उस समय जेल में थे, उनसे पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते उन्होंने माया देवी की हत्या की और परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने का प्रयास किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, आरोपी पप्पू दही वाला की वर्ष 2010 में और धीरज अवस्थी की वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। यह मुकदमा केवल नीतू शुक्ला के खिलाफ अपर सत्र न्यायालय में चला। गुरुवार को इस पर निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पक्ष ने दोषी को कठोर दंड देने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपर जिला जज ने फूलपुर अजीतमल निवासी दोषी नीतू शुक्ला को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।


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