महराजगंज। मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 ने गुरुवार को अभियुक्त सलमान को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे दो वर्ष दस माह के कठोर कारावास और 1600 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सलमान जद्दू पिपरा, थाना भिटौली का निवासी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 2022 की है। उस समय थाना श्यामदेउरवा क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संभावित संदिग्धों की तलाश की। जांच के दौरान सलमान पर संदेह हुआ। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें चोरी से संबंधित महत्वपूर्ण सुराग मिले। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर सलमान की निशानदेही पर चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के बाद विवेचक ने मामले की विस्तृत जांच की और आरोप सिद्ध होने पर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत साक्ष्यों, बरामद मोटरसाइकिल और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता साबित की। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने सलमान को मोटरसाइकिल चोरी का दोषी ठहराया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर जय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
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