शाहजहांपुर में भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भाई को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना पांच साल पहले खेत से सब्जी तोड़ने के विवाद में हुई थी। मामला थाना तिलहर क्षेत्र के सकुलिया गांव का है। राजाराम ने अपने छोटे भाई पातीराम पर खेत से सब्जी तोड़ने का आरोप लगाया था। पातीराम ने इस आरोप से इनकार किया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि राजाराम ने पातीराम को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई थी। पत्नी ने बताया था कि पति ने कई बार चोरी न करने की बात कही थी, लेकिन जेठ ने उनकी एक नहीं सुनी। पुलिस ने आरोपी राजाराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए थे। शासकीय अधिवक्ता शशि मोहन सिंह ने इस मामले में पैरवी की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजाराम को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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