भदोही में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी। इस बार यह प्रक्रिया पांच चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें ई-लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन होगा। पांचवें चरण में दूसरे वार्डों या ग्राम पंचायतों के बच्चों को भी स्कूल आवंटित किए जाएंगे। आरटीई के तहत कॉन्वेंट विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला मिलता है। इन बच्चों की पढ़ाई, कॉपी-किताब का खर्च शासन वहन करता है। शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी। पिछले वर्षों में यह प्रक्रिया तीन या चार चरणों में होती थी, लेकिन 2025 में पांच चरणों में दाखिले होंगे। आवेदन के बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया ई-लॉटरी के जरिए पूरी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आवेदन करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों को कुछ दस्तावेज तैयार करने होंगे। इनमें अभिभावकों का आधार कार्ड, आय-प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और बच्चे का आधार कार्ड शामिल हैं। जिले में लगभग 725 निजी और कॉन्वेंट विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 200 से 250 विद्यालयों में अभिभावक बच्चों के प्रवेश में अधिक रुचि दिखाते हैं। वर्ष 2024 में आरटीई के तहत कुल 3197 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया था। उस समय पहले चरण की प्रक्रिया 1 दिसंबर, दूसरे चरण की 1 जनवरी, तीसरे चरण की 1 फरवरी और चौथे चरण की 1 मार्च से शुरू की गई थी। आवेदन के बाद सत्यापन और लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया गया था।
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