बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के अस्करीपुर गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर पिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने आरोपी सुधीर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। एडीजीसी जितेंद्र पाल राजपूत ने बताया कि अस्करीपुर निवासी शेर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसका चचेरा भाई सुधीर पुत्र चेतराम 10 अप्रैल 2021 की रात अपने पिता चेतराम से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। चेतराम ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपी सुधीर ने अपने पिता चेतराम के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उन्हें घर में बंद कर बाहर से दरवाजा लगाकर चला गया। उसी रात चेतराम की मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक तहरीर के आधार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। हालांकि, कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी सुधीर ने कबूल किया कि उसने अपने पिता की गला दबाकर हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। चिकित्सक ने अपने बयान में मृतक चेतराम के शरीर पर चोट के निशान होने की बात भी कही। पुलिस ने पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन, लोक अभियोजक ने चार्ज फ्रेम पर बहस करते हुए इसे हत्या का मामला बताया और हत्या का चार्ज बनाकर ट्रायल करने की मांग की। अदालत ने लोक अभियोजक की अर्जी स्वीकार करते हुए हत्या का चार्ज फ्रेम किया। विचारण के दौरान अदालत में पेश गवाहों ने घटना का समर्थन किया। बुधवार को अदालत ने कार्यवाही पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया और सुधीर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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