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बिजनौर में जानलेवा हमले के तीन दोषियों को उम्रकैद:सात साल पहले नाले की सफाई कर रहे युवक पर चाकू से किया था हमला

बिजनौर: एससी एसटी एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने सफाई कर्मचारी नवीन पर जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों सुलेमान, इमरान उर्फ भूरा और सुल्तान पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने आरोपी सुलेमान से घटना में प्रयुक्त छूरा बरामद होने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शलभ शर्मा ने बताया कि यह घटना 30 सितंबर 2018 को हुई थी। नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के अधिशासी अधिकारी हरिलाल पटेल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, नवीन पुत्र सुभाष, जो नजीबाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है, जाब्तागंज पुलिस चौकी मार्ग के पास सफाई कर रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने छूरे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। नवीन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस की विवेचना के दौरान सुलेमान, इमरान उर्फ भूरा और सुल्तान के नाम सामने आए। पुलिस ने आरोपी सुलेमान की निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल किया गया छूरा भी बरामद किया। जांच में पता चला कि किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद आरोपियों ने नवीन पर यह जानलेवा हमला किया था।


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