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बांदा में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:अदालत ने शराब में जहर पिलाकर हत्या मामले में सुनाया फैसला

बांदा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटेलाल की अदालत ने मंगलवार को एक हत्या के मामले में कल्लू उर्फ राकेश निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के डिघवट गांव से संबंधित है। शिकायतकर्ता रामबली ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को गांव का कल्लू निषाद उसके पिता शिवकरन को अपने घर ले गया था। वहां उसने शिवकरन को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया था। जहर पीने के बाद शिवकरन की हालत बिगड़ गई। कल्लू उसे रात में ही घर में छोड़कर चला गया और अगले दिन 13 फरवरी को दोपहर में शिवकरन की मौत हो गई। रामबली के अनुसार, मरने से पहले उनके पिता ने अपनी मां सिमरती देवी को बताया था कि कल्लू ने ही उन्हें शराब में जहर मिलाकर पिलाया था। पुलिस ने 14 फरवरी को शिवकरन के शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें केमिकल की पुष्टि हुई। रामबली ने 13 फरवरी को चिल्ला थाने में तहरीर दी थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी चित्रकूटधाम को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से भी शिकायत भेजी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद रामबली ने 12 सितंबर को न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायालय के आदेश पर चिल्ला थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई 5 नवंबर 2022 को शुरू हुई, जिसमें कुल 12 गवाह पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने डिघवट गांव के कल्लू उर्फ राकेश निषाद को हत्या का दोषी पाया और उसे जेल भेज दिया।


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