बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामलों में दो गैंगलीडरों की अवैध रूप से अर्जित 14 लाख 10 हजार रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की अपराध मुक्त नीति के तहत की गई है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। पहला मामला थाना सिकंदरपुर में पंजीकृत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत तैयब खान के खिलाफ था। तैयब खान पुत्र टुनटुन खान, निवासी बसारिखपुर, थाना सिकंदरपुर, बलिया, पर आपराधिक कृत्यों के माध्यम से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि तैयब खान ने गौ-तस्करी, चोरी, लूट और अन्य अपराधों से अर्जित धन से दो चार-पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। इन वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख 40 हजार रुपये है। जिलाधिकारी ने तैयब खान की इन तीनों संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। दूसरा मामला थाना कोतवाली में गैंगस्टर दीपक तिवारी के खिलाफ दर्ज किया गया था। दीपक तिवारी पुत्र स्वर्गीय राजमोहन तिवारी, निवासी बहुआरा, थाना सहतवार (वर्तमान में बहादुरपुर, थाना कोतवाली, बलिया), कई वर्षों से चोरी और लूट जैसे अपराधों में लिप्त रहा है। दीपक तिवारी ने अपनी आपराधिक गतिविधियों के बल पर एक पल्सर मोटरसाइकिल अर्जित की थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 हजार रुपये है। जिलाधिकारी ने दीपक तिवारी की इस दोपहिया वाहन को भी जब्त करने का आदेश दिया।
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