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बलिया में गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को सजा:अदालत ने 04 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 05 हजार अर्थदंड लगाया

बलिया में गैंगेस्टर एक्ट के एक आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त राजेश कुमार मौर्या को चार वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। राजेश कुमार मौर्या, जो सैदपुर, जिला गाजीपुर निवासी कमलेश उर्फ मेंहगू मौर्या का पुत्र है, को थाना गड़वार में दर्ज मु0अ0सं0-46/1996 के तहत धारा- 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में दोषी पाया गया। यह सजा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हुई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी अजय कुमार तिवारी थे।


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