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बरेली में लूटपाट करने वाले आरोपी को सजा:5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा, गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देता था

बरेली में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह अभियान एसएसपी बरेली के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। वादी निरीक्षक गीतेश कपिल, जो एडीजी बरेली जोन के पेशकार भी हैं, ने बताया कि दोषी एक संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य था। यह गिरोह लूट और डकैती जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ कमाता था। इन्हीं अपराधों के आधार पर थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में दो गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, माननीय न्यायाधीश, एडीजे-05 कोर्ट बरेली ने 26 नवंबर को आरोपी अंकित उर्फ सुमित यादव, निवासी बिहारीपुर कहरवान, थाना कोतवाली, बरेली को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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