बरेली की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे तीन साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था। यह घटना 29 मई 2021 को मीरगंज क्षेत्र में हुई थी। वादी के अनुसार, उनकी नाबालिग बेटी घेर में कंडे लेने गई थी। उसी दौरान गांव का निवासी विकास वहां पहुंचा और नाबालिग के साथ गलत हरकत करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भाई मौके पर पहुंचा और उसे बचाया। इस घटना के आधार पर मीरगंज थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 7 गवाह पेश किए। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर, विशेष पॉक्सो कोर्ट बरेली ने आरोपी विकास को दोषी पाया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही, अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी सुनाया। इसके अतिरिक्त, एक अन्य धारा में 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जिसके न देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। कुल अर्थदंड 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
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