बरेली की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी तालिब को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे एक वर्ष के कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला मीरगंज क्षेत्र का है। घटना 22 सितंबर 2022 की सुबह हुई थी, जब 15 वर्षीय पीड़िता स्कूल जा रही थी। आरोपी तालिब ने उसे रास्ते में रोका, गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ की। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। इस मामले में मीरगंज थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल 6 गवाह पेश किए थे। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत यह सजा सुनाई है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा।
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