बर्रा थानाक्षेत्र में बच्चे का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। जुलाई 2005 में दोषी ने बर्रा निवासी दुकानदार के घर में घुस कर डेढ़ साल के बेटे के अपहरण कर लिया था। आरोप था कि युवक उसकी पत्नी को बंधक बनाकर 40 हजार के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया था, हालांकि पुलिस जांच में लूट की बात झूठी साबित हुई थी। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह था पूरा घटनाक्रम… बर्रा–2 निवासी प्रदीप साहू ने बर्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि 29 जुलाई 2005 को वह दुकान में थे। इस दौरान उनके घर पर कुछ युवक पहुंचे और उनके बारे में पूछा। पत्नी रेनू साहू के मना करने पर वह धक्का देते हुए घर में घुस आए और डेढ़ साल के बेटे सुयश पर तमंचा लगाकर कैश व ज्वैलरी की मांग करने लगे। पत्नी के मना करने पर उसे बंधक बना दिया और अलमारी में रखे 40 हजार के जेवरात और कैश समेत उसके बच्चे को लेकर भाग निकले थे। कुछ दूर जाने के बाद बच्चे को छोड़ कर आरोपी फरार हो गए। महिला ने दो बाल आपचारी समेत घाटमपुर के ग्राम पड़री लालपुर निवासी सुशील की पहचान की थी। महिला ने बताया था कि आरोपी उसके पति की दुकान में काम करते थे। पांच गवाह कोर्ट में हुए थे पेश पुलिस की जांच में लूट की बाद फर्जी निकली थी। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। बाल आपचारियों की फाइल पृथक कर दी गई थी। वहीं आरोपी सुशील का मुकदमा एडीजे–24 अंशुमान पटनायक की कोर्ट में ट्रायल पर था। अभियोजन की ओर से 5 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है।
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