बदायूं में सात साल की बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की यह धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट 11 जुलाई 2023 को बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि 9 जुलाई को दिन में दो बजे वह अपने पशुओं को चारा डालने गई थी। उसकी सात साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव का 25 वर्षीय सोनू पुत्र गजराज वहां आया। सोनू ने बच्ची को 10 रुपए देकर गांव के ही एक सुनसान घर में ले जाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता और आरोपी दोनों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए। डीएनए और मेडिको-लीगल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई। केस के ट्रायल के दौरान वादी पक्ष ने किन्हीं कारणों से कोर्ट में पैरवी बंद कर दी थी। हालांकि, अभियोजक द्वारा जिरह किए जाने पर पीड़िता ने सोनू द्वारा रेप किए जाने की बात स्वीकार की। इसी आधार पर कोर्ट ने दोषी को यह सजा सुनाई है।
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