इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रणवीर प्रसाद प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/अध्यक्ष राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ को अवमानना नोटिस जारी की है और उन्हें एक माह में आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय। याचिका की अगली सुनवाई 6 फरवरी 26 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने कल्पनाथ तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है। याची ने विपक्षी पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा था कि निगम के पास फंड की कमी है। इसलिए वह याची के बकाया वेतन व भविष्य निधि का उचित समयावधि में भुगतान करें।जिसका पालन नहीं किया गया। याची ने सेवानिवृत्ति परिलाभो के भुगतान की मांग में याचिका दायर की थी।
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