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प्रधानाध्यापिका समेत 9 पर धर्मपरिवर्तन-छेड़छाड़ की FIR:टीचर बोली- विरोध पर मारपीट की, कपड़े फाड़े, स्कूल को बना दिया मदरसा

गोंडा की देहात कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक सरकारी टीचर ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। उसने सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका तजीन खान समेत 9 लोगों पर छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। कहा- विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की गई। कपड़े फाड़े गए। किसी तरह गांव भागकर वहां एक महिला से कपड़े लिए। आरोपियों ने सरकारी स्कूल को मदरसा बना दिया। इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी। परेशान होकर टीचर ने अपना ट्रांसफर मथुरा करवा लिया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जानिए पूरा मामला… 35 साल की सहायक अध्यापिका का आरोप है कि साल 2023 में जब वह प्राथमिक विद्यालय चिश्तिपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थीं, तब प्रधानाध्यापिका तजीन खान, सहायक अध्यापिका फरीन खान, शिक्षामित्र सफिया खातून, राशिद खान, तजीन खान के पति नफीस खान और एजाज अहमद ने उन पर, अन्य शिक्षकों, कर्मचारियों और बच्चों पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया था। जबरन इस्लाम धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने विद्यालय में जबरन इस्लाम धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। विद्यालय को मदरसे का रूप देने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने बताया मामले में उच्च माध्यमिक विद्यालय पांडेपुर में तैनात अफसर हुसैन और आमना खातून की भी इसमें मिलीभगत थी। कपड़े फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी दी पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने इन गतिविधियों का विरोध किया और धर्म परिवर्तन से इनकार किया, तो 22 मार्च 2023 को उनके साथ मारपीट की गई। प्रताड़ित किया गया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई। किसी तरह वह एक गांव पहुंचीं और एक महिला से कपड़े लेकर अपने आप को ढका। एसपी गोंडा को शिकायती पत्र दिया, कार्रवाई नहीं हुई अध्यापिका ने बताया- उन्होंने 28 मार्च 2023 को देहात कोतवाली में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने 28 जून 2023 को अपना ट्रांसफर मथुरा करवा लिया। इस दौरान भी उन्होंने एसपी गोंडा को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की पीड़िता ने बताया- मजबूर होकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की। 7 फरवरी 2025 को कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वह निचली अदालत में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन दें। कोर्ट के आदेश पर उन्होंने गोंडा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई के बाद देहात कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा कोर्ट के निर्देश पर देहात कोतवाली पुलिस ने प्रधानाध्यापिका तजीन खान, सहायक अध्यापिका फरीन खान, शिक्षामित्र सफिया खातून, राशिद खान, नफीस खान, एजाज अहमद, पांडेपुर विद्यालय के प्रिंसिपल अफसर हुसैन और आमना खातून के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और धर्म परिवर्तन समेत 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक कमल शंकर चतुर्वेदी को सौंपी गई है। देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया- मामले की जांच उपनिरीक्षक कमल शंकर चतुर्वेदी कर रहे हैं। पीड़िता से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ———————- ये खबर भी पढ़िए… महिला के शव के आंख-कान खा गए चूहे, झांसी में मॉर्च्युरी में रखा था; बॉडी पर कॉकरोच चल रहे थे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मॉर्च्युरी में चूहे महिला की लाश के कान और आंख खा गए। शव पर कॉकरोच रेंग रहे थे। परिजन जब पोस्टमॉर्टम कराने के लिए डेडबॉडी लेने मॉर्च्युरी पहुंचे। तब वो लाश की हालत देखकर दंग रह गए। उन्होंने जमकर हंगामा किया और लापरवाही का आरोप लगाया। पढ़िए पूरी खबर…


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