इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालौन उरई की कोतवाली में दर्ज हत्या मामले में अभियुक्तों पूर्व विधायक राम प्रसाद अहिरवार 82 वर्ष व पूर्व विधायक इनके पुत्र अजय सिंह उर्फ पंकज की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस मिश्र व चंद्र केश मिश्र को सुनकर दिया है। याचीगण का कहना था कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।और हत्या केस में उनपर हमले में शामिल होने का साक्ष्य नहीं है।एक कथित चश्मदीद गवाह चंद्र पाल के बयान में कहा गया है कि सह अभियुक्त अमन सिंह उर्फ मिक्की व दो अन्य ने हमला किया था। याचीगण 25अगस्त 25से जेल में बंद हैं। एफआईआर केवल संदेह के आधार पर दर्ज की गई है। वास्तव में घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। याचीगण पर हमला करने का आरोप नहीं है।
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