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पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने पर उम्रकैद:शाहजहांपुर में 3 साल पहले हुई थी घटना, कोर्ट ने सुनाई सजा

शाहजहांपुर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना तीन साल पहले हुई थी। अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। यह घटना खुदागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में मार्च 2022 में हुई थी। पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने बेटों के साथ एक रिश्तेदार के यहां नामकरण की दावत में गई थी। उसने अपनी 16 वर्षीय बेटी को घर पर छोड़ दिया था, ताकि वह पिता की देखभाल कर सके। रात में जब बेटी सो रही थी, तभी पिता ने उसे पकड़ लिया। उसने बेटी के साथ मारपीट की और फिर दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना के बाद दहशत में आई पीड़िता ने 8 मार्च 2022 को कीटनाशक पी लिया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान बच गई। शुरुआत में उसने घटना के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। लगातार पूछने पर पीड़िता ने रोते हुए बताया कि उसके पिता ने 5 फरवरी 2022 को उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने यह भी बताया कि जब वह पांच साल की थी, तब भी पिता ने उसके साथ गलत हरकत की थी, लेकिन उस समय वह कुछ बता नहीं पाई थी। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए अदालत में पैरवी की। उनके तर्कों, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जज ने पिता को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि आम धारणा है कि एक बेटी अपने पिता के संरक्षण में सुरक्षित होती है, लेकिन इस मामले में उसका संरक्षक ही भक्षक बन गया।


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